Sunday, December 22, 2024
Homeअपराधपांच दिन तक रेप करने वाले को 10 वर्ष की सजा

पांच दिन तक रेप करने वाले को 10 वर्ष की सजा

मुज़फ्फरनगर : मुज़फ्फरनगर की पोस्को प्रथम कोर्ट ने सोमवार को एक नाबालिक के साथ बलात्कार के आरोप में युवक हिमांचल को 10 साल का कठोर कारावास ओर 15 हज़ार रुपये का अर्थदंड लगाया है। जबकि आरोपी हिमांचल का साथ देने वाले इसके एक साथी आदित्य को कोर्ट ने 3 साल की सज़ा ओर 5 हज़ार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है।

दरअसल घटना 4 जुलाई 2014 को उस समय की है,जब शामली निवासी एक महिला ने अपनी 16 वर्षीय नाबालिक बेटी को पानीपत जाने के लिए बस में बैठाया था। उसी समय आरोपी हिमांचल पीड़ित युवती को बहला फुसलाकर अपने साथ दिल्ली ले गया था।

जहाँ पर हिमांचल ने पीड़िता को 5 दिन तक एक मकान में बंधक बनाकर बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था। जिसके बाद पीड़िता के परिजनों ने थाने में मुकदमा दर्ज कराकर पुलिस से कार्यवाही की माँग की थी। जिसके चलते पुलिस  ने आरोपी हिमांचल पर धारा 376 ipc ओर 3/4 पोस्को में मुकदमा दर्ज किया था।

आरोपी हिमांचल का इस घटना में साथ देने के लिए उसके एक साथी आदित्य को भी पुलिस ने धारा 363 में आरोपी बनाया था।पुलिस ने उसी समय मुख्य आरोपी हिमांचल को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया था। जबकि उसका साथी आदित्य अभी भी फ़रार चल रहा है।

सोमवार को मुज़फ्फरनगर की प्रथम पोस्को कोर्ट ने इस मामले में सजा सुनाते हुए मुख्य आरोपी हिमांचल को दस साल की सज़ा ओर 15 हज़ार रुपये का अर्थदंड ओर साथी आरोपी आदित्य को 3 साल की सज़ा ओर 5 हज़ार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।

News Desk
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