7 November, Sarkar Today: एक बड़ी खबर बहराइच से आ रही है। जहां बहराईच की जिला अदालत ने 12 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के सात महीने बाद 20 वर्षीय आरोपी फूलचंद कनौजिया को फांसी की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पोस्को) नितिन पांडे ने फूलचंद को फांसी की सजा सुनाई और 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। Behraich ki News
अदालत ने मामले के सह-आरोपी रोशन लाल को 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई। राज्य सरकार ने जांच के लिए बहराइच पुलिस को एक लाख रुपये का इनाम देने की भी घोषणा की है। पुलिस अधीक्षक सुजाता सिंह ने बताया कि बोंडी थाना क्षेत्र के राजा रेहुआ गांव में 10 अप्रैल को तालाब के पास 12 वर्षीय बच्ची का शव मिला था। Behraich ki News
हमने तुरंत टीमों का गठन किया और मुखबिरों और निगरानी के आधार पर, फूलचंद और उनके सहयोगी रोशन लाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच, फोरेंसिक टीम को बुलाया और यह सुनिश्चित किया कि सभी महत्वपूर्ण सबूत संरक्षित किए गए और फिर एक निर्धारित समय सीमा के भीतर परिणाम प्रयोगशाला द्वारा पुष्टि की गई। Behraich ki News
शव परीक्षण और फोरेंसिक जांच ने पुष्टि की कि हत्या से पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। कोर्ट में फूलचंद और रोशन लाल के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म, हत्या और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के आरोप में आरोप पत्र दायर किया गया था। यह सुनवाई जून में शुरू हुई और जल्द ही मामले में सजा की घोषणा की गई। Behraich ki News
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