भू- कानून के लिए गढ़वाल और कुमाऊं कमिश्नर को भी शामिल किया जाए
UK में कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से जमीन खरीदने पर रोक लगा दी गई है
SARKAR TODAY : उत्तराखंड सरकार ने भू कानून समिति (Land Law Committee)ने गठन करने के आदेश दिये हैं। यह आदेश सीएम सीएम धामी ने भू काननू को लेकर अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक कर दिये। उन्होंने यूके में जमीन खरीद फारोख्त पर रोक लगा दी है। सीएम धामी ने यह रोक कुछ दिन पहले पहाड़ के लोगों द्वारा उठाई गयी समस्याओं के बाद लगाई है। गौरतलब है कि। उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 154 में वर्ष 2004 में किए गए संशोधन के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो उत्तराखंड राज्य में 12 सितंबर 2003 से पूर्व अचल संपत्ति के धारक नहीं है, उन्हें कृषि व औद्यानिकी के उद्देश्य से भूमि क्रय करने की जिला अधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान किए जाने का प्रावधान है।
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सीएम धामी ने अधिकारियों निर्देश दिए है कि कि भू-कानून (Land Law Committee) के लिए बनाई गई कमेटी द्वारा बड़े पैमाने पर जन सुनवाई की जाए और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों और विशेषज्ञों की राय ली जाए। भू- कानून के लिए विकेंद्रीकृत व्यवस्था के लिए गढ़वाल और कुमाऊं कमिश्नर को भी शामिल किया जाए।
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भू- कानून समिति (Land Law Committee) की आख्या प्रस्तुत किये जाने तक या अगले आदेशों तक अधिकारी उत्तराखंड राज्य से बाहरी व्यक्तियों को कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से भूमि क्रय करने की अनुमति के प्रस्ताव में अंतिम निर्णय नहीं लेंगे।
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